कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बता दें कि कर्नाटक के सीएम और उनके परिवार के सदस्यों पर MUDA (मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण) मामले में राज्यपाल थावर चंद गहलोत ने मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने इसकी पुष्टि की है। ये फैसला RTI कार्यकर्ता द्वारा शिकायत दर्ज करने के बाद लिया गया है। हालांकि,सिद्धारमैया ने इसे राजभवन को केंद्र द्वारा इस्तेमाल करना बताया है।
दरअसल, ये मामला MUDA द्वारा किए गए भूमि आवंटन में गड़बड़ी से संबंधित है। अब सिद्धारमैया पर ये आरोप लग रहा है कि उन्होंने अपनी पत्नी पार्वती को जमीन के बदले प्लाट आवंटन में घोटाला किया है। हालांकि मुख्यमंत्री पहले इन आरोपों को खारिज कर चुके हैं।
सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती के पास मैसूर जिले के गांव में तीन एकड़ और 16 गुंटा जमीन थी। ये जमीन पार्वती के भाई मल्लिकार्जुन ने दी थी। इस जमीन को MUDA द्वारा अधिग्रहित किया गया था. इस जमीन के बदले सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती को 2021 में विजयनगर में 14 साइट क्षेत्र में कुल 38,283 वर्ग फीट के प्लॉट दिए गए थे। आरोप यह है कि विजयनगर में जो प्लॉट दिए गए। उनका बाजार में मूल्य केसरू में उनकी मूल जमीन से बहुत ज्यादा है। अब इसी पर भाजपा ने घोटाले का आरोप लगाया है।
RTI द्वारा शिकायतकर्ता ने बताया कि MUDA घोटाले में राज्य के खजाने को 45 करोड़ का नुकसान हुआ है। शिकायतकर्ता ने सिद्धारमैया की पत्नी और उनके बेटे पर घोटाले का आरोप लगाया है और मुक़दमे की मांग की है। अब इस मामले में राज्यपाल थावर चंद गहलोत ने मंजूरी दे दी है।
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