सोशल मीडिया पर अगर आप कोई आपत्तिजनक पोस्ट डालते हैं तो अब सचेत हो जाइए। ऐसा इसलिए क्योंकि यूपी कैबिनेट ने जिस डिजिटल मीडिया नीति-2024 को मंजूरी दी है उसमें सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के प्रावधान किए गए हैं। इसमें तीन साल से लेकर उम्रकैद तक की सजा हो सकती है। इसके अलावा सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर्स को सरकार 8 लाख रुपये तक का विज्ञापन भी देगी।
निदेशक सूचना शिशिर सिंह ने बताया कि सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया कंटेंट अभद्र, अश्लील और राष्ट्र विरोधी नहीं होना चाहिए। अब तक सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने पर आईटी एक्ट की धारा 66 (ई) और 66 (एफ) के तहत कार्रवाई की जाती रही है। पर, अब प्रदेश सरकार इस पर कड़ा नियंत्रण चाहती है और इसीलिए वे इस नाीति के साथ आगे आए हैं। इसमें अगर आप दोषी पाए गए तो फिर तीन साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा मिल सकती है।
वहींं, प्रदेश सरकार सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर्स को प्रोत्साहित करने और रोजगार के माध्यमों को सृजित करने की अपनी जनकल्याणकारी योजनाओं के तहत फेसबुक, एक्स ,इंस्टाग्राम और यू-ट्यूबर्स को अब विज्ञापन देने की भी तैयारी में है। इस नीति में बताया गया है कि सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों पर आधारित कंटेंट, वीडियो, ट्वीट, पोस्ट और रील को प्रदर्शित किए जाने पर एजेंसी और फर्म को विज्ञापन देकर प्रोत्साहित किया जाएगा।
श्रेणियों के आधार पर होगा भुगतान
अब चलिए जान लेते हैं कि विज्ञापन किसे और कैसे मिल पाएगा? दरअसल, इसके लिए चार श्रेणी बनाई गई है। फेसबुक, एक्स, , इंस्टाग्राम और यू-ट्यूब। इनमें से सभी को उनके सब्सक्राइबर और फॉलोअर्स के आधार पर भुगतान होगा। अगर आप इंस्टा, फेसबुक या एक्स पर हैं तो आपको श्रेणीवार अधिकतम 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख रुपये प्रति माह विज्ञापन मिलेंगे। इसी तरह अगर आप यू-ट्यूब पर वीडियो, शार्ट्स या पॉडकास्ट करते हैं तो फिर आपके सब्सक्राइबर्स को देखते हुए 8 लाख, 7 लाख, 6 लाख और 4 लाख रुपये प्रतिमाह भुगतान किया जाएगा।
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