Sunday, December 22, 2024
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NEET 2024: सुप्रीम कोर्ट ने NEET-UG रद्द करने को लेकर याचिका पर विचार करने से किया मना, बताया अराजकता का खतरा

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार यानी आज कथित प्रश्नपत्र लीक के बाद NEET-UG परीक्षा 2024 रद्द करने के सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली कुछ परीक्षार्थियों की नई याचिका पर विचार करने से मना कर दिया। अदालत ने कहा कि इस समय इस पर विचार करने से “अराजकता” पैदा होगी।

मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने बताया कि सरकार 21 अगस्त को नए सिरे से परीक्षा आयोजित कर रही है।

प्रवीण डबास और अन्य द्वारा दायर याचिका पर विचार करने से मना करते हुए CJI ने कहा, “शीर्ष अदालत के इस कदम का गंभीर प्रभाव पड़ेगा और हर जगह अराजकता फैल जाएगी।” पीठ ने कहा कि परीक्षा 18 जून को आयोजित की गई थी और उसके एक दिन बाद रद्द कर दी गई थी।

सीजेआई ने कहा कि केंद्र सरकार को “नीट-यूजी मामले के बाद दोगुना सतर्क रहना चाहिए और इसलिए इसे रद्द कर दिया गया। इस प्रक्रिया को अभी चलने दें।” इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर एक जनहित याचिका को यह कहते हुए रद्द कर दिया था कि यह एक वकील द्वारा दायर की गई थी, न कि पीड़ित उम्मीदवारों द्वारा। CJI ने वकील से कहा, “आप क्यों आ रहे हैं? छात्रों को खुद ही यहां आने दें।”

यह भी पढ़े: UP By Elections: क्या उपचुनाव लड़ेंगे अजय राय? पहली बार दी प्रतिक्रिया

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