Monday, November 11, 2024
No menu items!
Google search engine
Homeदेशशराब नीति घोटाला : अरविन्द केजरीवाल की बढ़ीं मुश्किलें, दिल्ली हाईकोर्ट में...

शराब नीति घोटाला : अरविन्द केजरीवाल की बढ़ीं मुश्किलें, दिल्ली हाईकोर्ट में केजरीवाल की याचिका खारिज

दिल्ली हाईकोर्ट ने शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की तरफ से जारी समन को चुनौती देने वाली सीएम अरविन्द केजरीवाल की याचिका को खारिज कर दिया है, और साथ ही याचिकाकर्ता पर जुर्माना भी लगाया है। हाईकोर्ट ने सभी आपराधिक मामलों में सीएम अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने का निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई की। जिसे खारिज कर दिया कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए याचिकाकर्ता पर 75,000 रुपये का जुर्माना लगाया है।

दरअसल दिल्ली के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने आदेश पारित करते हुए कहा कि कोर्ट बड़े पद पर बैठे व्यक्ति के खिलाफ शुरू किए गए लंबित आपराधिक मामले में अंतरिम जमानत नहीं दे सकती। कोर्ट ने आगे ये भी कहा कि न्यायिक आदेश के आधार पर कोई हिरासत में है। चुनौती फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में है। वह अपना पूरा प्रयास कर रहे है। देश में कानून सबके लिए बराबर है। दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगाने से इन्कार करने पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने इस मामले में अरविन्द केजरीवाल को 21 मार्च 2024 को गिरफ्तार किया था। इस समय वह न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद हैं।

मंत्री आतिशी का ED और बीजेपी पर तीखा वार
दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने एक बार फिर बीजेपी पर तीखा वार किया है। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी की ED और जेल प्रशासन ने कोर्ट में कहा कि उन्होंने केजरीवाल को एम्स के डॉक्टर को दिखाया। जबकि ये बात पूरी तरह से झूट है। उनको तो ED और जेल प्रशासन कोर्ट में पेश होने तक किसी डायबिटिज स्पेशलिस्ट को नहीं दिखाया। कोर्ट में जो डाइट चार्ट पेश किया गया। वह डायबिटिज स्पेशलिस्ट ने नहीं बल्कि एक न्यूट्रीशन डिपार्टमेंट की तरफ से बनाया गया है।

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments