ज्ञानवापी, वाराणसी तहखाने में काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास को पूजा का अधिकार सौंपने के जिला जज वाराणसी के सख्त निर्देश के खिलाफ दाखिल अपील को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है।
ज्ञानवापी मामले में ये निर्णय इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की ओर से दाखिल हुई अपील पर किया था। आपको बता दे, इससे पहले कोर्ट ने दोनों पक्षों के बीच हुई लंबी बहस के बाद ये फैसला सुरक्षित कर लिया था। इस मामले में जिला जज वाराणसी ने बीते महीने 17 जनवरी को DM को रिसीवर नियुक्त कर के 31 जनवरी को तहखाने में पूजा करने का निर्देश पारित किया था। इस पर इंतेजामिया कमेटी ने उसे हाई कोर्ट के समक्ष कड़ी चुनौती दी थी।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर के व्यास तहखाने में पूजा करने के कोर्ट के द्वारा लिए गए फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को ख़ारिज कर दिया है। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने इस लिए गए निर्णय के बाद बताया कि इलाहाबाद होईकोर्ट ने अंजुमन इंतजामिया की ओर से हुए आदेशों की पहली अपील को रद्द कर दिया है। जिसमें वाराणसी जिला कोर्ट से पारित 17 और 31 जनवरी के फैसले को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि ज्ञानवापी परिसर के व्यास तहखाना में चल रही पूजा होती रहेगी।